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ट्रैफिक जाम पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, निजामुद्दीन इलाके से अवैध स्ट्रीट वेंडर्स हटाने के सख्त निर्देश

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स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अहम निर्देश दिया।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के आस-पास अवैध तरीके से खड़े होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अहम निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर एमसीडी को विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अवैध वेंडर को हटाने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकाॅर्ड पर लिया कि वेंडर्स को हटाने की नियमित कार्रवाई की जाती है, लेकिन वे दोबारा फिर आ जाते हैं। इस पर पीठ ने एमसीडी को और सख्ती दिखाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि अवैध तरीके से खड़े होने वाले स्ट्रीट वेंडर के कारण यातायात जाम होता है और ट्रेन पकड़ने के लिए आने वाले यात्रियों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है।

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि अधिकारी कानून के तहत जरूरी सभी कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आसपास कोई अवैध फेरी और वेंडिंग न हो।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि कई बार विभागों को शिकायत की गई, लेकिन इस पर न तो विभाग ने ध्यान दिया और न ही पुलिस निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान एमसीडी ने कहा कि फुटपाथ और सड़कें एक खास अधिकार क्षेत्र हैं और मेट्रो के प्रवेश व निकास द्वार दिल्ली मेट्राे रेल प्राधिकरण के पास है, जबकि रेलवे स्टेशन के अंदर की जिम्मेदारी रेलवे की है।

एमसीडी ने दावा किया कि इलाके में नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन वेंडर्स की अस्थायी मौजूदगी को कोई कार्रवाई न करने के बराबर नहीं माना जा सकता।

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