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21 अगस्त 2025 की शाम पारिवारिक विवाद में आरोपित पति विपिन भाटी ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला जज अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने निक्की भाटी हत्याकांड मामले में आरोपित पति विपिन भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कलसन और उधम सिंह तोंगड़ ने बताया कि 21 अगस्त 2025 की शाम पारिवारिक विवाद में आरोपित पति विपिन भाटी ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी।
इस दौरान गंभीर रूप से झुलसी निक्की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि विपिन ने थिनर (ज्वलनशील पदार्थ) डालकर निक्की की जलाकर हत्या की थी। बहन कंचन भाटी की तहरीर पर कासना पुलिस ने पति विपिन समेत चार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।
आरोप था कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने और सोशल मीडिया पर ब्यूटी पार्लर का प्रचार करने के लिए निक्की और उसे प्रताड़ित किया जाता था। सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि विपिन को जबरन फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपिन भाटी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि पूरे देश में चर्चा में आए इस कांड में अब तक मृतक निक्की की सास दया, ससुर सतवीर, जेठ रोहित को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब विपिन की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया था।
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