ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जिले के चर्चित मचहा ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपित को फांसी की सजा सुनाई गई है। एडीजे-3 ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने मुख्य आरोपित विकास सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया।
यह मामला वर्ष 2019 की दीपावली की रात का है, जब भूमि विवाद को लेकर मचहा गांव में भाई, भाभी और भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
गौरतलब है कि दोषी विकास सिंह पहले से ही अपने चाचा-चाची की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
दिवाली की रात घटना को दिया था अंजाम
घटना सिंघौल ओपी क्षेत्र के मचहा गांव की थी। इसमें 40 वर्षीय कुणाल सिंह, उनकी पत्नी 35 वर्षीय कंचन देवी और पुत्री 17 वर्षीय सोनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
दिवाली की रात में लोगों को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, इसलिए किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था। पुलिस पहुंची तो घटनास्थल से 16 खोखे बरामद किए गए थे।
छानबीन में पता चला कि कुणाल सिंह के छोटे भाई ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि वे कुणाल के दो बेटों की भी जान ले लेते, लेकिन संयोग से पिस्टल से गोली नहीं चल सकी। विकास सिंह इससे पूर्व 2012 में अपने चाचा और 2017 में चाची की हत्या भी कर चुका था। मामला जमीन विवाद का था। |