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गोरखपुर में मतदाता सूची से नाम कटवाने को थोक में नहीं कर सकेंगे आवेदन, बदल गया है यह नियम

deltin33 2026-2-12 13:27:30 views 995
  

फार्म सात जरूरी, केवल वही व्यक्ति कर सकता है आपत्ति। जागरण  



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत कुमार सिंह ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम विलोपन से संबंधित आपत्तियों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है।  

एडीएम ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1960 के नियम 13(2) के अनुसार फार्म-7 केवल वही व्यक्ति भर सकता है, जिसका नाम संबंधित मतदाता सूची में पहले से दर्ज हो। आवेदन में अपना नाम, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या तथा स्वयं और किसी नातेदार का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।

फार्म-7 के आधार पर प्राप्त आपत्तियों की सूची फार्म-10 में तैयार कर प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यह सूची प्रत्येक सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी नाम को सूची में शामिल करने पर आपत्ति की जाती है तो संबंधित पक्षों को फार्म-13 और फार्म-14 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

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उन्होंने स्पष्ट किया है कि थोक में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल व्यक्तिगत आवेदन ही मान्य होंगे, हालांकि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग व्यक्तिगत आवेदन एक साथ दे सकते हैं।
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