विधि संवाददाता, लखनऊ। नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुराचार करने के अपराध में दोषी अभिषेक वर्मा को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को नियमानुसार दिए जाने का आदेश दिया है।
इस मामले में पीड़िता के पिता ने 18 फरवरी 2019 को थाना गाजीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी 13 वर्ष की पुत्री 17 फरवरी की शाम बाजार से सामान लेने गई थी, जो वापस नहीं आई। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर दोषी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने इस मामले के सहअभियुक्त विकास कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। |