शाम छह से सुबह नौ बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, अमृतसर। जिले में शाम छह से सुबह नौ बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह पाबंदी एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
साल 2025-26 में धान की खरीद अमृतसर जिले की मंडियों में की जा रही है। फसल काटने वाले लोग धान के पूरी तरह पकने से पहले ही उसकी कटाई कर लेते हैं। किसानों द्वारा अधिक नमी वाला धान मंडियों में लाने पर खरीद एजेंसियां धान की बोली नहीं लगती हैं। chandigarh-state,Chandigarh news,Zirakpur hotel incident,Veg food chicken,Hotel food contamination,Ring ceremony incident,Zirakpur food safety,Chandigarh food news,Hotel negligence,Silky Resort Zirakpur,Punjab news
मंडियों में तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना को देखते हुए रात में कंबाइनों द्वारा धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय से पहले या बाद में चलने वाली कंबाइनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। |