search

अब बॉडी वार्न कैमरा लगाकर ही छापेमारी कर सकेंगी बिजली विभाग की टीम, पारदर्शी होगी पूरी जांच

deltin33 2026-1-23 05:57:02 views 1239
  



राज्य ब्यूुरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने प्रवर्तन दलों तथा विभागीय जांच टीमों के लिए उपभोक्ता परिसर में जांच अथवा छापेमारी के दौरान बाडी वार्न कैमरों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया है। कार्यालय से रवानगी के साथ ही छापेमारी व जांच की हर गतिविधियों को कैमरे में कैद करना होगा। कैमरा ठीक से काम नहीं करेगा तब भी टीमें किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकेंगी। बाडी वार्न कैमरे की मदद से प्रबंधन छापेमारी व की कोशिश करेगा।

कारपोरेशन प्रबंधन ने बाडी वार्न कैमरे के प्रयोग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है, जिसे सभी विद्युत वितरण कंपनियों में लागू किया गया है। एसओपी में लिखा गया है कि चेकिंग टीम के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि कार्यालय छोड़ते समय बाडी वार्न कैमरे का स्विच आन कर टीम के सदस्यों का परिचय तथा तैनाती का विवरण रिकार्ड करेंगे। छापेमारी की कार्यवाही विजिलेंस टीम द्वारा किए जाने पर उप निरीक्षक द्वारा कैमरा धारण किया जाएगा।

रिकार्ड की जाएगी परिसर संबंधी जानकारी

विभागीय टीम द्वारा की जाती है तो अवर अभियंता अथवा उप खंड अधिकारी कैमरा धारण करेंगे। छापेमारी संयुक्त रूप से किए जाने पर अवर अभियंता विजिलेंस कैमरा धारण करेंगे। अवर अभियंता विजिलेंस की अनुपस्थिति में विभागीय अवर अभियंता कैमरा धारण करेंगे। चेकिंग परिसर पर पहुंचने के साथ ही कैमरा आन करने के निर्देश दिए गए हैं। परिसर से संबंधित समस्त जानकारी रिकार्ड की जाएगी। चेकिंग की कार्यवाही पूरी होने तक कैमरा आन रखा जाएगा।

बिजली चोरी या किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर किए गए कार्यवाही का विवरण रिकार्ड किया जाएगा। जिसमें चोरी से संबंधित उपकरण व साक्ष्यों का विवरण प्रमुख रूप से रिकार्ड करना होगा। कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही भी कैमरे की नजर में ही होगी। कार्यालय वापस पहुंचने पर कैमरा आन कर चेकिंग का संक्षिप्त विवरण कार्यालय के रिकार्ड पर दर्ज करने के साथ ही रिकार्डिंग को अग्रिम विधिक कार्यवाही तक कैमरे में सुरक्षित रखना होगा।

128 जीबी है प्रत्येक कैमरे की मेमोरी

प्रत्येक कैमरे की मेमोरी 128 जीबी है। सर्वर की क्षमता चार टीबी है, जिससे एक सर्वर से 16 बाडी वार्न कैमरे जुड़ सकेंगे। प्रत्येक कैमरे की रिकार्डिंग क्षमता लगभग 96 घंटे है। प्रतिदिन आठ घंटे की रिकार्डिंग की जाती है तो एक कैमरे से लगभग 12 दिन की रिकार्डिंग सुरक्षित रहेगी।

कैमरे द्वारा की गई रिकार्डिंग को एक सप्ताह बाद हार्ड डिस्क में सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक सर्वर पर की गई रिकार्डिंग को 20 दिन के बाद अन्य हार्ड डिस्क में सुरक्षित करने के निर्देश हैं। कैमरे की रिकार्डिंग को क्षेत्र के मुख्य अभियंता (वितरण) की लिखित अनुमति के बाद ही डिलिट किया जा सकेगा।
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4710K

Credits

administrator

Credits
478021