दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-1 और ग्रेप-2 के प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 के तहत लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। यह आदेश 22 जनवरी 2026 को जारी किया गया।
आयोग के अनुसार, अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 322 दर्ज किया गया है, जो पहले ‘सीवियर’ श्रेणी में था। भारतीय मौसम विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में AQI के “Moderate” से “Poor” श्रेणी में बने रहने की संभावना है
स्टेज-3 क्यों हटाया गया?
GRAP की उप-समिति ने एयर क्वालिटी और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद पाया कि प्रदूषण स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। इसी आधार पर 16 जनवरी 2026 को लागू किए गए स्टेज-3 के आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया गया
स्टेज-1 और स्टेज-2 रहेंगे सख्ती से लागू
हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि GRAP का स्टेज-1 और स्टेज-2 पहले की तरह लागू रहेगा। सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन चरणों के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और अधिक सख्ती से लागू करें, ताकि वायु गुणवत्ता दोबारा ‘सीवियर’ या ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में न पहुंचे(
निर्माण गतिविधियों पर क्या रहेगा नियम?
CAQM ने साफ कहा है कि जिन निर्माण और विध्वंस (Construction & Demolition) परियोजनाओं को नियमों के उल्लंघन के कारण अलग से बंद करने का आदेश दिया गया था, वे बिना आयोग की विशेष अनुमति के किसी भी हाल में दोबारा शुरू नहीं होंगी।
CAQM की नागरिकों से अपील
आयोग ने सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से अपील की है कि GRAP स्टेज-1 और 2 के तहत जारी नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें। अनावश्यक वाहनों का उपयोग करने से बचें और कचरा या पत्तियां नहीं जलाएं।
GRAP की उप-समिति ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए रखेगी और हालात बिगड़ने पर फिर से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
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