सजा पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने आरोपित सुरजीत राम को दोषी पाते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया।
जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला सुरजीत राम ने गांव में ननिहाल में रह रही है किशोरी को 27 मई 2015 को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था। सुरजीत ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया था। स्वजन के तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा, एडीजीसी दौलत यादव तथा वंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह एडवोकेट ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सुरजीत राम को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। |
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