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जम्मू-कश्मीर में सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर

deltin33 2025-12-27 17:57:51 views 1202
  

जम्मू-कश्मीर में सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर (File Photo)



राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्थानीय निकायों और आवासीय कॉलोनियों को
प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया।

बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, 24 घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने और आपूर्ति की औसत लागत और कुल राजस्व के बीच के अंतर को कम करने के लिए बिजली बिल का समय पर भुगतान आवश्यक है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान कम करने के लिए बिजली विभाग की वितरण कंपनियों द्वारा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह अभियान पहले से ही घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए चल रहा है। सरकार सभी सरकारी संस्थानों को इसमें शामिल करना चाहती है। सभी विभागों से कहा है कि वे सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के साथ समन्वय करें।

वित्त विभाग ने विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाली इमारतों में मीटर लगाने के काम को तेज़ करने का भी निर्देश दिया है। विभागों को 008 बिजली शुल्क हेड के तहत पर्याप्त बजट का प्रविधान करने और उसे वित्त विभाग को जमा करने का निर्देश दिया है।

किसी भी अतिरिक्त वित्तीय ज़रूरत को विचार के लिए अलग से बताया जाना चाहिए। यह निर्देश वित्त विभाग के डायरेक्टर जनरल बजट द्वारा जारी किया था। इसे पालन के लिए सभी वरिष्ठ प्रशासनिक प्रमुखों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों को भेजा गया था।
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