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सिद्धार्थनगर में किसानों से धोखा दुकानदारों पर पड़ा भारी, 23 का लाइसेंस निरस्त

cy520520 2025-12-5 18:11:00 views 416

  

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण



जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। निर्धारित समय सीमा के नियम का अवहेलना करना, दुकानदारों पर भारी पड़ने लगा है। शाम छह से मध्य रात्रि 12 बजे तक खाद की बिक्री करने वाले जनपद के 23 दुकानदारों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सभी के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन ने खाद की बिक्री का समय निर्धारित किया है। सुबह 10 से शाम छह बजे तक ही बिक्री करने का निर्देश जारी किया है। विभाग में में जब रात्रि में भी खाद की बिक्री होने से संबंधित शिकायत पहुंची तो इसे संज्ञान में लिया। इंटरनेट मीडिया पर भी इससे संबंधित वीडियो प्रसारित हुआ।

मामले की जांच कराई तो सामने आया कि 23 दुकानदारों ने निर्धारित समय के नियम की अवहेलना की है। इसके बाद मोहित ट्रेडर्स इटवा, ओम इंटर प्राइजेज गनेशपुर, गुडलक ट्रेडिंग कंपनी करीमनगर, उस्मान ट्रेडर्स अलीनगर, चौधरी खाद भंडार चोडार, श्याम ट्रेडर्स सिकौथा चौराहा, राज ट्रेडर्स पंडितपुर, यादव ट्रेडर्स धंधरा, नेशनल बीज भंडार परसोहिया, उन्नति खाद बीज भंडार विशुनपुर, किसान खाद भंडार सुकालाजोत, त्रिपाठी ट्रेडर्स बुढउ, आयुष खाद बीज भंडार कठेला, आदर्श कृषि सेवा केंद्र उड़वलिया, सहीजल ट्रेडर्स सिसवा बुजुर्ग, अरविंद कुमार पांडेय मिठवल, चंद्रिका प्रसाद खरकट्टी, मिश्रा ट्रेडिंग कंपनी पंडितपुर, मून बाजारडीह, रमेश पटखौली, उबी ट्रेडिंग कंपनी जगरगठिया, किसान खाद भंडार मधुबेनिया एवं पांडेय उर्वरक भंडार मेहनौली का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
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