कांग्रेस ने अपने केरल विधायक राहुल मामकूटाथिल को किया बर्खास्त (फोटो- एक्स)
एएनआई, तिरुवनंतपुरम। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि निलंबित विधायक राहुल मामकूटाथिल को कांग्रेस से बर्खास्त किया गया है, क्योंकि उन पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे और उनके संबंध में मामले दर्ज किए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कांग्रेस नेताओं ने विधायक राहुल मामकूटाथिल के पार्टी से निष्कासन का स्वागत किया और उनसे अपनी विधानसभा सीट से भी इस्तीफा देने का आग्रह किया। इसके अलावा, तिरुवनंतपुरम की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने भी मामकूटाथिल के दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
पुलिस ने विधायक राहुल मामकूटाथिल के खिलाफ एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है जिसमें यौन उत्पीड़न, विवाह के बहाने दुष्कर्म और दुष्कर्मी गर्भपात का आरोप लगाया गया है।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 64 दुष्कर्म के लिए, धारा 64(2) एक ही महिला पर बार-बार दुष्कर्म करने के लिए, धारा 64(एफ) विश्वास में रखने वाले व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म के लिए, धारा 64(एच) उस महिला पर दुष्कर्म के लिए जो जानती है कि वह गर्भवती है, और धारा 64(एम) एक ही महिला पर बार-बार दुष्कर्म के लिए शामिल हैं।
इसमें धारा 89 भी शामिल है, जो बिना महिला की सहमति के गर्भपात कराने के लिए बीएनएस 316 आपराधिक विश्वास भंग के लिए, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 68(ई) अपमानजनक डिजिटल सामग्री के प्रसारण से संबंधित है।
इन अपराधों के लिए सजा दस साल से लेकर जीवन कारावास तक हो सकती है। यह कार्रवाई उस महिला द्वारा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को दी गई लिखित शिकायत के बाद की गई है। |