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कश्मीर में जमीन-धोखाधड़ी के बड़े मामले का पर्दाफाश, सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों, बिजनेसमैन के खिलाफ चार्जशीट दायर

LHC0088 2025-12-4 19:37:44 views 921
  

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।



डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। KashmirNews: जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने वीरवार को घाटी के बिजनेसमैन हबीबुल्लाह भट पुत्र मोहम्मद सुल्तान भट निवासी उमरहैर बुचपोरा, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार मोहम्मद रजाब रेशी पुत्र हाजी गुलाम अहमद रेशी निवासी ब्रेइन निशात और तत्कालीन पटवारी सैयद खुर्शीद अहमद पुत्र स्वर्गीय सैयद मोहम्मद अमीन निवासी वटलबाग लार गांदरबल के खिलाफ जमीन-धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल जज एंटी-करप्शन श्रीनगर की कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्राइम ब्रांच के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि श्रीनगर के ज़ूनीमार ईदगाह में खसरा नंबर 467 और 468 के तहत आने वाली 10 मरला जमीन का फर्जी म्यूटेशन, सेल डीड के बहाने आरोपी लाभकर्ताओं के पक्ष में किया गया था।  

जांच का आदेश दिया गया और शुरूआत में ही यह पता चला कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1693 तारीख 08.09.2003 वाली ऐसी कोई सेल डीड संबंधित सब-रजिस्ट्रार द्वारा कभी रजिस्टर ही नहीं की गई थी।  

यह भी पता चला कि आरोपी हबीबुल्लाह भट ने उस समय के पटवारी सैयद खुर्शीद अहमद और नायब तहसीलदार मोहम्मद रजब रेशी के साथ मिलकर अपराध की साज़िश की, राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर किया और एक ऐसी सेल डीड के आधार पर धोखे से म्यूटेशन एंट्री दर्ज की जो थी ही नहीं।

अपराधों में उनकी संलिप्तता पहली नजर में साबित हुई है, जिसके आधार पर चार्जशीट न्यायिक जांच के लिए जमा कर दी गई है।  

बयान में कहा गया है कि क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा और भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने वादे को दोहराती है।
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