उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की बात कही है।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। KashmirNews: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी से प्रभावित लोगों के लिए एकीकृत अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसमें आम नागरिकों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, सीएपीएफ और रक्षा बलों के लिए मुआवजे की दरें तय की गई हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) द्वारा जारी और कमिश्नर/सेक्रेटरी एम राजू के साइन किए हुए इस डिटेल्ड ऑर्डर में ऐसी घटनाओं के दौरान हुई मौत, परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी और चोटों के लिए अपडेटेड मुआवजे की रकम बताई गई है।
सरकारी आदेश संख्या 1716-JK(GAD) 2025 के अनुसार, मजिस्ट्रेटों और पुलिस कर्मियों के लिए मृत्यु पर 2 लाख से 5 लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा। सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों को 2 लाख रुपये मिलेंगे। जबकि स्थायी अक्षमता पर 75,000 रुपये जबकि आंशिक अक्षमता पर 10,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। जबकि आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों या इन्फॉर्मर्स के परिवारों को 1 लाख रुपये मिलेंगे।
सीएपीएफ कर्मियों के लिए, गैर-स्थानीय कर्मियों की मृत्यु पर 5 लाख रुपये और स्थानीय कर्मियों की मृत्यु पर 25 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यही नहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए मृत्यु पर 1 लाख रुपये जबकि इस श्रेणी में भी स्थायी अक्षमता पर 75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
चोटों के लिए 500 से 5,000 रुपये तक मुआवजा मिलेगा। आम नागरिकों और अन्य श्रेणियों के लिए मृत्यु पर 1 लाख का मुआवजा मिलेगा।
इसके अलावा आदेश के अनुसार ढांचों के लिए बम धमाकों, तोड़फोड़ या सीमा पार से गोलाबारी से संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत नुकसान का 50% या 1 लाख है जबकि गंभीर नुकसान के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है। चल संपत्ति के लिए 7 लाख रुपये और जबकि अचल संपत्ति के लिए 3 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इस एकीकृत मुआवजे का मकसद पूरे जम्मू-कश्मीर में एक जैसा, साफ़ और समय पर मुआवज़ा देना पक्का करना है। |