जागरण संवाददाता, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) की 14 टीमों ने मंगलवार को शहर के सात मॉल में संचालित फूड कोर्ट में ग्राहकों को बेची जा रही खानपान सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। जांच के बाद लुलु मॉल के दो और सिनेपोलिस के एक फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी गई है। यह रोक सुधार होने तक रहेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
लुलु मॉल के हाइपर मार्ट में खाद्य पदार्थों की मैन्यूफैक्चरिंग तिथि के पुनर्निर्धारण करने और लाइसेंस संख्या का अंकन लाइसेंस प्रवर्ग के अनुरूप न किये जाने के कारण सुधार न होने तक प्रतिष्ठान का संचालन बंद कर दिया गया है। वहीं, लुलु मॉल में ही डबरू द चाप में खाद्य लाइसेंस के बिना खानपान सामग्री बेचे जाने का मामला सामने आया है।
लाइसेंस लेने तक इसका संचालन भी रोक दिया गया है। इसी तरह सिनेपोलिस मॉल में चल रहे केएफसी में स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया। इस प्रतिष्ठान को भी मानकों को पूरा न करने तक बंद करने के आदेश दिए गए। अभियान में पलासियो, फिनिक्स, एमराल्ड, वेव और फोनिक्स मॉल के फूड कोर्ट के भी खाद्य नमूने एकत्र किए गए।
कमी मिलने पर उसमें सुधार के निर्देश जारी किए गए। 63 प्रतिष्ठानो़ं के निरीक्षण में कुल 58 नमूने एकत्र किए गए। इसमें से 34 में कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए गए इन संस्थानों में कच्चा मॉल, प्रोसेसिंग, सफाई, भंडारण, मशीनरी, और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन, कर्मचारियों की स्वच्छता की जांच भी की गई।
इन संस्थानाें को कमियों में सुधार करने की मिली नोटिस
लुलु मॉल के चिलीज, बारबेक्यू नेशन, बीकानेर एक्सप्रेस, गोल्फ सिल्जर, टुंडे कबाबी, प्लासियो मॉल के डोसा प्लेनेट, द बिग ग्रिल, द इंडियन स्टोरी, स्ट्रीट फूड, सब-वे, पंजाबी ग्रिल, स्काई ग्लास, 8 रेस्टोरेंट, रायल कैफे, मोती महल डीलग्स, वोव मोमोज, सिनेपोलिस मॉल के लखनऊ लाजवाब नवाबी, टिस्टेड, नूडल स्टेशन, वांगो, इनडल्ज, पिज्जा हट, फन रिपब्लिक मॉल के नाथू स्टोर, मद्रासी डोसा, तवाक, केएफसी, फन सिनेमा मॉल, एमरल्ड मॉल के मेक डोनाल्ड, वेब मॉल के केएफसी, पिज्जा हट, सेंचूरियन, तमासा और कानपुर रोड स्थित फोनिक्स मॉल के बेबी भाई, बर्गर किंग, चाइनीज ओवेन, बिरयानी ब्लू को सुधार के लिए नोटिस दी गई। |