deltin33 • 2025-12-3 17:08:23 • views 125
सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म में किशोर अपचारी को अपर जिला जज मनोज कुमार सिद्धू ने बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक अन्य को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर जिला जज ने सुनाया फैसला, बंडा क्षेत्र के गांव में हुई थी घटना
बंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 23 अप्रैल 2019 को उनकी 14 वर्षीय बेटी सुबह आठ बजे ठेकेदार के साथ जंगल किनारे खेत में धान लगाने गई थी। पूर्वाह्न लगभग 11 बजे बेटी जंगल में शौच के लिए गई तो ठेकेदार ने एक नाबालिग को उनकी बेटी के पीछे भेज दिया। उसने वहां बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शाम में बेटी ने घर आकर अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया।
ठेकेदार के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिले
पीड़िता के पिता ने ठेकेदार व किशोर अपचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। ठेकेदार के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए उसे दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह के तर्क, साक्ष्य व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर किशोर अपरारी दोष सिद्ध साबित हुआ, जिस पर अपर जिला जज ने उसको बीस वर्ष की सजा व 25 हजार हजार रुपये अर्थदड से दंडित किया। |
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