Delhi: दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की कथित तौर पर हत्या होने के पांच महीने बाद, उसकी मां को उसके सामान में एक डायरी मिली है जिसमें 18 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर विस्तार से बताया है कि कैसे एक रिश्तेदार ने नाबालिग रहते हुए छह साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया। जिसके बाद मां की शिकायत के आधार पर जहांगीरपुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
1 जून को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की प्रथम वर्ष की छात्रा की संजय वन में चाकू मारकर और गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को एक अन्य छात्र ने आग लगा दी, क्योंकि उसने कथित तौर पर उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। आरोपी, जो रानी बाग का निवासी है, कई महीनों से उसे परेशान कर रहा था और अगले दिन पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पिछले महीने, पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई प्राथमिकी में बताया कि 21-22 नवंबर के आसपास, जब वह अपनी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसे किताबों के बीच एक डायरी मिली जिसमें एक पत्र लिखा था।
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6 साल तक हुआ यौन शोषण
मां ने बताया कि पत्र की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी: “मैं अपनी कहानी लिखने फिर आई हूं जिसे मैंने अपने दिल में संजोकर रखा है, ताकि हर कोई इसके बारे में जान सके।“ 18 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया कि उसके पिता के एक भाई ने छह साल तक उसका यौन शोषण किया, जिसकी शुरुआत तब हुई जब वह छह साल की थी।
FIR में मां ने पत्र का किया खुलासा
FIR में मां ने पत्र का हवाला देते हुए कहा, “जब भी हम खेलने जाते थे, वह मुझे लुका-छिपी खेलते हुए सुनसान जगहों पर ले जाता था। जब हम छत पर खेलते थे, तो वह मेरे साथ जबरदस्ती करता था। वह कहता था कि मैं सिर्फ़ उसी से शादी करूंगी, वरना वह मेरा अपहरण कर लेगा।“
इस \“भाई\“ ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने कभी किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। “वह अक्सर मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मेरे साथ ऐसा तब हुआ जब मैं छह साल की थी और 12 साल की होने तक यह चलता रहा। उस समय मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि वह मुझे धमका रहा था, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकी।“ 18 वर्षीय लड़की ने खुद को “डिप्रेशन“ में बताते हुए कहा, “इसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती।“
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
FIR में, मां ने कहा कि उसने अपनी बेटी की लिखावट पहचान ली है और उसकी शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 354 ए (छेड़छाड़), और 506 (आपराधिक धमकी), और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 10 के तहत 25 नवंबर को मामला दर्ज किया गया।
अधिकारी ने दी जानकारी
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, “संदिग्ध को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।“
1 जून को पीड़िता सुबह कॉलेज गई थी, लेकिन जब वह समय पर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर उन्हें आरोपी के पिता का फोन आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता ने संजय वन में उन पर हमला किया था और वे घायल हो गए थे।
यह वही बयान है जो आरोपी ने पुलिस को दिया, इससे पहले उसने स्वीकार किया कि उसने पीड़िता की हत्या की और फिर उसकी पहचान न हो, इसके लिए शव को आग लगा दी। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर शव बरामद किया गया।
इससे पहले, परिवार ने पुलिस को बताया था कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को एक साल से जानते थे। पीड़िता की 22 वर्षीय बहन ने आगे बताया, “मेरी बहन ने उसे अस्वीकार कर दिया था, इसलिए वह उसका पीछा करता था। एक बार तो वह उसके इंस्टीट्यूट में भी गया और हंगामा मचाया। मई में, वह हमारे घर आया और मेरी मां पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम उसे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। उसने मेरी मां का फोन भी फेंक दिया।“
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