यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड की बैठक में स्टालधारकों के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से शहर के सभी स्टालधारकों का सत्यापन करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
31 दिसंबर तक दस्तावेज जमा नहीं करने पर स्टाल का लाइसेंस रद भी किया जा सकता है। नगर निगम ने शहर के विभिन्न मार्केट में वर्षों से संचालित स्टाल के एकरारनामा नवीनीकरण, स्वामित्व सत्यापन और दस्तावेज अपडेट करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। निगम के अनुसार, यह कदम बाजार की व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित, और रिकार्ड आधारित बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
इस सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के बाजारों में वैध स्टाल व्यवस्था स्थापित करना और अनियमितताओं पर नियंत्रण करना तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत स्टालधारकों को सिक्योरिटी आफ टेन्योर (कार्यकाल की सुरक्षा) मिलेगा। जिससे वे अपने स्टाल पर अधिक अधिकार और स्थिरता के साथ काम कर सकेंगे तथा कई शहरी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
शर्तों के अनुपालन से शहर में बुनियादी सुविधाओं में होगा सुधार
बताया गया कि निर्धारित शर्तों के अनुपालन से बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। जैसे सड़क पर अतिक्रमण नियंत्रण, बकाया वसूली में पारदर्शिता, अवैध गतिविधियों पर रोक और नियम उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था की जाएगी।
स्टालधारकों के सत्यापन से निगम को मानिटरिंग में सुविधा होगी। इससे बाजार की व्यवस्था सुधरेगी, नागरिकों को असुविधा नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
निगम ने सभी स्टालधारकों को सूचित कर दिया है कि निर्धारित तिथियों में दस्तावेज जमा नहीं करने पर स्टाल की वैधता प्रभावित हो सकती है तथा निरस्तीकरण तक की कार्रवाई भी की जाएगी। अंतिम तिथि को बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नगर भवन (कार्यालय समय में) दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।
दस्तावेज जमा कर जारी की गई तिथि
निगम मार्केट (स्टेशन रोड) : पांच और छह दिसंबर
जिला स्कूल बाजार : आठ और दस दिसंबर
जुब्बा सहनी बाजार : 11 और 13 दिसंबर
पक्की सराय बाजार : 15 और 16 दिसंबर
बैंक रोड बाजार : 17 और 19 दिसंबर
सदर अस्पताल बाजार : 20 एवं 22 दिसंबर
लक्ष्मी चौक बाजार : 23 और 24 दिसंबर
धर्मशाला चौक बाजार : 26 एवं 29 दिसंबर
अन्य मार्केट/छूटे स्टालधारक: 30 और 31 दिसंबर (अंतिम तिथि)
दस्तावेज की अनिवार्य सूची
- स्टाल आवेदन पत्र एवं एकरारनामा/लीज की कापी
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- बैंक विवरण/स्टेटमेंट (एनपीसीआइ से लिंक समेत)
- अपडेट ट्रेड लाइसेंस
- स्वयं-घोषणा पत्र
- स्टाल किराया/बकाया का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ट्रांसफर/विरासत से संबंधित सहमति पत्र
- मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर एवं ई-मेल आइडी
- उत्तराधिकार दस्तावेज/शपथ पत्र/एनओसी (यदि लागू हो)
- अधूरे दस्तावेज वाले आवेदन को अस्वीकृत माना जाएगा
यह अभियान स्टालधारकों के हित में है। ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्या नहीं आए। तय तिथियों का पालन करना आवश्यक है।
निर्मला साहू, महापौर
सत्यापन प्रक्रिया से मार्केट व्यवस्था मजबूत होगी और अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा। इससे स्टालधारकों की स्थिति बेहतर होगी और उन्हें अधिक अधिकार मिलेगा
डा. मोनालिसा, उप महापौर
बाजारों में सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्टाल संचालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अनिवार्य है। सभी स्टालधारकों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने दस्तावेज जमा करें।
विक्रम विरकर, नगर आयुक्त |