पटियाला हाउस कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के MP इंजीनियर अब्दुल राशिद को कस्टडी में रहते हुए 18वीं लोकसभा के छठे सेशन में शामिल होने की इजाज़त दे दी है।
एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने साफ़ किया कि मामले में पहले लगाई गई सभी शर्तें लागू रहेंगी। जज ने यह भी कहा कि राशिद के आने-जाने का खर्च कौन उठाएगा, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग अपील के संदर्भ में बाद में फैसला किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राशिद ने यह पिटीशन 1 दिसंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए फाइल की थी। कोर्ट ने पहले इंजीनियर राशिद को मॉनसून सेशन में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त, 2024 तक कस्टडी पैरोल दी थी और जम्मू-कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग के लिए इंटरिम बेल भी दी थी।
राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। NIA ने उसे 2017 के टेरर फंडिंग केस में UAPA के तहत अरेस्ट किया था। |