31 मई की रात छात्रा को कार से अगवा कर किया था दुष्कर्म। जागरण
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BiharNews: तुर्की थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा को टेडी बियर दिलाने का झांसा देकर कार से अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपित के विरुद्ध चल रहे सेशन ट्रायल में बुधवार को पहले गवाह की गवाही हुई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से केस के सूचक पहले गवाह (पीड़िता के पिता) की गवाही कराई गई। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) राजीव रंजन राजू ने गवाह को पेश किया।
बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण की गई। इस दौरान जेल में बंद दरियापुर कफेन के आरोपित मुकेश कुमार राय को पेश किया गया। मामले में सुनवाई की अगली तिथि एक दिसंबर निर्धारित की है। उस दिन अभियोजन पक्ष की ओर से दूसरे गवाह को पेश किया जाएगा।
केस में 13 गवाह बनाए गए है। कोर्ट में पहले गवाह ने कहा कि वह पीड़िता के पिता है। 31 मई को साढ़े 11 बजे से कुछ देर पहले घर पहुंचे थे। 11 वर्षीय पीड़िता घर के बाहर निकली। उन्हें लगा कि वह बाथरूम गई। पांच मिनट में वापस नहीं आने पर वह उसे ढूंढ़ने निकले।
छोटे भाई व ग्रामीणों के साथ खाेजबीन करने लगे। इस बीच उनके घर के पास आरोपित मुकेश कार से आया। उसमें से पीड़िता दर्द से कराहते हुए निकली। आरोपित कार से भागने का प्रयास करने लगा। ग्रामीणों ने कार पर पथराव कर दिया।
इस पर ग्रामीणों को रौंदने का प्रयास किया। खुद को घिरते देख आरोपित कार को चालू छोड़ पट्टीदार के घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। पूछने पर पीड़िता से पता चला कि आरोपित मुकेश उसे टेडी बीयर दिलाने का झांसा दिया था।
कहा था कि रात में मां के मोबाइल से काल करना। वह उसे टेडी बीयर दिलायेगा। रात में फोन करने पर उसे कहा कि टेडी बियर होटल में है। इसके बाद कार से उसे अर्द्धनिर्मित भवन में ले जाकर मारपीट कर दुष्कर्म किया। तुर्की थाना में शिकायत नहीं लेने पर महिला थाने में प्राथमिकी कराई थी।
समय सीमा के अंदर ट्रायल के निष्पादन का आदेश
आरोपित की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया गया था। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही पाक्सो अधिनियम की दो धाराओं का हवाला देकर निचली अदालत को तय समय सीमा के अंदर ट्रायल के निष्पादन का आदेश दिया गया था। - |
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