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संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कोर्ट का आदेश ना मानने पर केस, संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू

deltin33 2025-11-27 06:37:00 views 565

  



जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर सर्वे के विरोध में हिंसा भड़काने के मास्टरमाइंड शारिक साठा के विरुद्ध कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने एक और मुकदमा दर्ज कराया है। साठा की संपत्ति कुर्क करने भी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके तहत पुलिस अपराध अनुसंधान शाखा सीबीआइ और इंटरपोल की मदद लेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने बताया कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।मूल रूप से संभल निवासी कुख्यात शारिक साठा पर संभल में 30, दिल्ली में 14, मुरादाबाद में पांच, हापुड़ में दो, गौतमबुद्धनगर में तीन के अलावा बरेली, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार में एक-एक केस समेत 60 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अधिकांश वाहन चोरी के हैं।

पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए वाहन चोरी से जुड़ा नाम

डकैती, लूट, गैंग्स्टर और बवाल कराने के साथ ही वह पूर्व में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए वाहन चोरी और नकली नोटों से भी जुड़ा रहा है। 24 नवंबर 2024 को हुई संभल हिंसा का कनेक्शन शारिक साठा से निकला था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसी के कहने पर भीड़ के चार लोगों की उसके गुर्गे मुल्ला अफरोज और गुलाम ने गोली मारकर हत्या की थी।

विदेशी हथियार भी साठा ने ही मुहैया कराए थे। इससे पहले साठा वर्ष 2020 में ही दिल्ली के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। वर्ष 2016 में संभल के पते पर उसका पहले से एक पासपोर्ट बना था।

इसी वर्ष 25 अक्टूबर को संभल के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने अभियुक्त शारिक साठा के खिलाफ न्यायालय के उद्घोषणा आदेश तामील करा एक महीने में आत्मसमर्पण करने का समय दिया था। इस आदेश की अवहेलना करने पर एसआइटी की तरफ से धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब साठा की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया होगी।
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