दिल्ली हाई कोर्ट की फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन की एक करोड़ से ज्यादा कीमत की पेंटिंग वापस न किए जाने पर मुकदमा चलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस के साथ-साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अब अगली सुनवाई सात अप्रैल 2026 को होगी।
शिकायतकर्ता रोहित सिंह ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2014 में भंवर सिंह ने अपनी मां से संपर्क कर दिवंगत एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग उधार मांगी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पेंटिंग उधार देने के कुछ दिनों बाद भंवर सिंह से आर्टवर्क वापस मांगा गया।
वर्ष 2017 में भंवर सिंह ने उस पेंटिंग को ढूंढने में असमर्थता जताई और बदले में बूंदी मिनिएचर पेंटिंग की पेशकश की। आरोप है कि उनकी मां ने भंवर सिंह से बार-बार पेंटिंग वापस करने का अनुरोध किया था, जो कभी नहीं की गई। विशेष न्यायाधीश ने भंवर सिंह को समन जारी कर 25 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
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