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नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रोन्नति में पूर्व की सेवा की होगी गणना

cy520520 2025-11-27 00:07:34 views 1106
  

अधिकार के रूप में नहीं कर सकते प्रोन्नति का दावा। फाइल फोटो  



जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar News: शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निकायों द्वारा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के सेवा निरंतरता का बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिया है । मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जिले के विशिष्ट शिक्षक - शिक्षिका और अन्य विद्यालय अध्यापक को इसका इंतजार लंबे समय से था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नौ सितंबर 2025 को गठित समिति की अनुशंसा पर विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की पूर्व की सेवा को प्रोन्नति हेतु गणनीय माना जाना सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

कक्षा एक से पांच तक के विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को वर्ग छह से आठ के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक पद पर प्रोन्नति, वर्ग नौ से 10 के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 व 12 के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक पद पर प्रोन्नति तथा स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई सेवा को भी अब पूरी कार्य अवधि की गणना में जोड़ा जाएगा।

इसके लागू होने से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है।

सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा, सभी प्रोन्नति, विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी।

उधर, विधान पार्षद ने वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि लंबे समय से सेवा गणना को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण प्रोन्नति प्रभावित हो रही थी। पूर्व के सेवा की गणना को प्रोन्नति के अलावा ग्रेच्यूटि व अन्य लाभ के लिए होना चाहिए।
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