LHC0088 • 2025-11-26 17:37:08 • views 638
नियमों का उल्लंघन करने पर सख़्त कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। गाड़ियों के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर को रोकने के मकसद से प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को संभालने वाले सभी डीलरों के लिए प्राधिकार (अथोराइजेशन) जरूरी करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड गाड़ियों के डीलरों के रजिस्ट्रेशन, प्राधिकार के लिए आपरेशनल गाइडलाइंस की जानकारी दी गई है।
डीलरों को प्रमुख प्रावधानों में अनिवार्य परिसर सत्यापन के साथ आनलाइन आवेदन, प्राधिकार की पांच साल की वैधता, वाहन लेनदेन की रीयल-टाइम रिपोर्टिंग, वाहनों की सुरक्षित अभिरक्षा और खरीदार/विक्रेता केवाईसी और डिजिटल रिकार्ड का रखरखाव शामिल है।
डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ), सहायक आरटीओ और प्रवर्तन अधिकारियों को निरीक्षण करने, वाहन पर प्रविष्टियों का सत्यापन करने और अनधिकृत डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
21 दिनों के उपरांत बिना वैध प्राधिकार के बेचे जा रहे वाहनों को जब्त करने के लिए जिला पुलिस और राज्य कर अधिकारियों से भी सहायता ली जाएगी। मौजूदा डीलरों को 30 दिनों के भीतर प्राधिकार प्राप्त करना होगा। गैर-अधिकृत डीलरों के माध्यम से किसी भी वाहन लेनदेन की अनुमति नहीं होगी।
परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन ने कहा कि ये दिशानिर्देश धोखाधड़ी वाले वाहन लेनदेन पर अंकुश लगाएंगे, असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों के दुरुपयोग को रोकेंगे और जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत वाहन पुनर्विक्रय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता लाएंगे। |
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