search

Aurangabad News: प्रियंका कुमारी के परिजनों को मिला न्याय, मर्डर केस में पति के साथ सास-ससुर दोषी करार

LHC0088 2025-11-25 20:37:16 views 1263
  



जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच उमेश प्रसाद की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की हुई हत्या मेंं पति, सास एवं ससुर को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने घटना को लेकर हसपुरा थाना में वर्ष 2024 में कराई गई प्राथमिकी में सुनवाई करते हुए मंगलवार को जेल में बंद बेबीपुर गांव निवासी पति विकास कुमार, उसके पिता योगेंद्र राजवंशी और मां जोखन देवी को दोषी पाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर लोक अभियोजक शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि सास एवं ससुर के बंधपत्र को न्यायालय ने विखंडित कर जेल भेजने का आदेश दिया है। सजा की बिंदु पर 29 नवंबर 2025 सुनवाई होगी।

बताया गया कि मामले की प्राथमिकी ओबरा थाना क्षेत्र के चेचाड़ी गांव निवासी नंद राजवंशी ने 10 अक्टूबर 2023 को हसपुरा थाना में कराई थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी की दहेज के लिए दोषी करार आरोपितों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। दहेज के लिए सभी उनकी पुत्री के साथ मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। सात अक्टूबर 2023 को पिटकर हत्या कर दिया।

हत्या के बाद आरोपितों ने शव को जलाने का प्रयास किए पर सूचना पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। इसी मामले में न्यायालय का फैसला आया है। पति पहले से जेल में बंद हैं।
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1610K

Credits

Forum Veteran

Credits
165790