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दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की जमानत पर सुनवाई टली, अभियोजन ने आपत्ति दाखिल करने को मांगा समय

Chikheang 2025-11-25 20:07:16 views 744
  



जागरण संवाददाता, रामपुर। दौ पैन कार्ड के मामले में बेटे अब्दुल्ला के साथ सात वर्ष कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता मोहम्मद आजम खां 17 नवंबर से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में सजा के विरुद्ध अपील दायर करते हुए जमानत की भी अर्जी लगाई थी। मंगलवार को अभियोजन को अपील व जमानत याचिका के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करनी थी।

डीजीसी अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि आपत्ति दाखिल करने को समय मांगा गया है। इस संबंध में न्यायालय ने अगली तारीख़ 5 दिसंबर नियत की है।

यह भी पढ़ें- आजम की जमानत पर आपत्ति दाखिल करेगा अभियोजन, MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन में की है अपील
कोर्ट ने सुनाई है सात-सात साल की सजा

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए आजम खां ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम का दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया था। इस पैन कार्ड में पहले वाले पैन कार्ड से तीन वर्ष उम्र अधिक दर्शाई गई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब्दुल्ला ने नामांकन पत्र में दूसरे पैन कार्ड का ही प्रयोग किया था। जबकि, पहले से बने पैन कार्ड का प्रयोग वह अपनी पासबुक समेत आइटीआर दाखिल करने में कर चुके थे।

वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दो पैन कार्ड बनवाकर फर्जीवाड़ा करने की प्राथमिकी सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पिता-पुत्र को पैन कार्ड बनवाने में फर्जीवाड़ा करने का दोषी माना और सात-सात वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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