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New Rules: पेंशन स्कीम से लाइफ सर्टिफिकेट तक... 1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम

deltin33 Yesterday 01:07 views 390

  

बदल रहे हैं ये नियम।  



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इस महीने के खत्म होने के साथ ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। इन कामों की आखिरी तारीख 30 नवंबर है, उससे पहले इन्हें निपटाना जरूरी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन जरूरी कामों में 3 काम शामिल हैं और यहां इन्हीं तीन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-
यूनिफाईड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की डेडलाइन

वित्त मंत्रालय ने यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की है। ऐसे में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस चुनाव 30 नवंबर तक कर लेना चाहिए। इससे पहले इसकी तारीफ 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। यूपीएस स्कीम एनपीएस से अलग है।
टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन

इसी तरह टैक्स से जुड़े कामों की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अक्टूबर 2025 में टीडीएस कटने पर सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। वहीं, जिन टैक्स दाताओं को सेक्शन 92 ई तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है, उन्हें भी 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल करना होगा। इसके अलावा किसी भी अंतरराष्ट्रीय समूह के लिए कांस्टीट्यूएंट एनटीटी को फॉर्म 3CEAA को जमा करने का आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन

जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इस साल इसे जमा करने की आखिरी तारीफ भी 30 नवंबर है। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है तो उसे आखिरी तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
LPG गैस सिलेंडर

हर महीने की तरह, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 दिसंबर को LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं।
UIDAI आधार कार्ड

UIDAI आधार कार्ड में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसमें यह नियम हो सकता है कि कार्ड पर सिर्फ तस्वीर और एक QR कोड हो, जबकि बाकी जानकारी ऑनलाइन ही उपलब्ध हो।

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