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SIR in UP: अगर वोटर लिस्ट को लेकर कोई समस्या है तो क्या करें? प्रशासन ने टोल फ्री नंबर किया जारी

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। एसआइआर की प्रक्रिया आगामी सात फरवरी तक संचालित रहेगी। शिकायत और समाधान के लिए प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। वहीं, बीएलओ ने 21 लाख से अधिक गणना प्रपत्र बांट दिए हैं, लेकिन एकत्र करने की गति धीमी है, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिलास्तरीय और तहसीलस्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। मतदाता निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) से संबंधित समस्त प्रकार की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से टोल फ्री नंबर 1950 और 0131-2436918, 01312433023 जारी किया गया है। नागरिकों द्वारा इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती हैं।

प्रपत्र कलेक्शन की गति धीमी :

जनपद में 21.12 लाख मतदाताओं से एसआइआर के फार्म भरवाए जाने हैं, जिसके चलते ब्लाक वार बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। 1900 से अधिक बीएलओ इस कार्य में जुटे हैं। उन्होंने 21 लाख से अधिक प्रपत्र वितरित कर दिए हैं, लेकिन मतदाताओं से भरे हुए प्रपत्र लेने की गति धीमी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक आधे प्रपत्र भी बीएलओ को प्राप्त नहीं हुए इैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला और तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

एसआरआर को विभिन्न प्रक्रिया की अंतिम तिथियां :



  • - चार दिसंबर 2025 : बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र देंगे और संग्रह करेंगे।
  • - नौ दिसंबर 2025 : निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन होगा।
  • - आठ जनवरी 2026 : आपत्ति दाखिल करने की अवधि।
  • - 31 जनवरी 2026 : आपत्तियों पर सुनवाई एवं निस्तारण की अवधि।
  • - सात फरवरी 2026 : निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन।


विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का एसआइआर कार्य प्रगति पर है। यह कार्यक्रम चार नवम्बर 2025 से शुरु हुआ था जो सात फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में सम्पन्न किया जाएगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम अवश्य जांच लें। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, वह निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर अपना नाम सम्मिलित करा लें, ताकि आगामी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। - संजय कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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