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निलंबित DIG भुल्लर ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी चुनौती, CBI के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल

cy520520 3 day(s) ago views 218

  

हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत केस में गिरफ्तार किया था।



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। भुल्लर ने याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई को गैर-कानूनी बताया है और जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचिका में उन्होंने कहा कि वह पंजाब में तैनात अधिकारी हैं, ऐसे में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को पंजाब सरकार से अनुमति लेनी अनिवार्य थी। भुल्लर की दलील है कि बिना राज्य की सहमति उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था।

भुल्लर ने यह भी दावा किया कि उनसे जुड़े जिस 2023 के मामले में गिरफ्तारी हुई, वह पंजाब के सरहिंद थाने से जुड़ा है। इसलिए सीबीआई चंडीगढ़ को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं था। उनका कहना है कि जो सामान चंडीगढ़ से बरामद बताया गया, वह उनकी कब्जे से नहीं मिला।

याचिका में एक और अहम बिंदु यह है कि उसी कथित अपराध में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका था। भुल्लर के अनुसार, एक ही अपराध में दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं और दोनों मामलों में केवल आधे घंटे का अंतर है, जिससे पूरे मामले पर सवाल उठता है।
रिश्वत मामले से शुरू हुई कार्रवाई

सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को हरचरण सिंह भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी, सोना और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया। पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को उन्हें निलंबित कर दिया था।

इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दूसरी एफआईआर भी दर्ज कर दी। इसी बीच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी उनके खिलाफ एक केस पहले ही दर्ज कर चुका था। नवंबर में अदालत ने उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और मामला अभी जांच के अधीन है। हाईकोर्ट अब भुल्लर की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।
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