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10 साल से पुरानी कार, 2031 तक वैध, डॉक्यूमेंट पूरे फिर भी दिल्ली आते ही कटा 20 हजार का चालान, देखे वीडियो

cy520520 2025-11-21 23:04:03 views 333

  

दिल्ली GRAP III: पेट्रोल कार पर 20,000 का जुर्माना?  



ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है। इसके बाद सरकार ने GRAP III किया है। इस नए नियम की वजह से दिल्ली में कुछ पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां प्रवेश नहीं कर सकती है। इस नियम के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल कार के मालिक को 20,000 रुपये का चालान काटा गया है। आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है? विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पेट्रोल कार के मालिक को 20,000 रुपये का जुर्माना

  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शख्स के पास 2016 की Honda City दिखाई दे रही है। यह कार 10 साल से भी कम पुरानी है और 2031 तक वैध है। इसके वाबजूद हिरयाणा से दिल्ली में प्रवेश करते समय उन्हें 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। इसपर कार मालिक का कहना है कि ज्यादातर लोग केवल 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के बैन के बारे में जानते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं, जिसमें नई कारों के मालिक को भी फाइन का सामना करना पड़ रहा है।
  • ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें बताया कि यह नया नियम GRAP III के तहत लागू हुआ है। इसमें सभी BS-IV और उससे पुरानी डीजल गाड़ियां, BS-III पेट्रोल वाहन और BS-III दोपहिया वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते है। दिल्ली में उन्ही पेट्रोल वाहन को प्रवेश दिया जाएगा, जो BS-IV मानक वाली है।
   
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GRAP III नियम क्या है?

GRAP III का पूरा नाम ग्रैडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) है। यह दिल्ली में AQI 400 पार होने पर लागू किया गया। इस नियम के तहत BS-III पेट्रोल कारें, BS-IV और उससे पुराने डीजल कारें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ ही 2010 से पहले बनी BS-III पेट्रोल दोपहिया वाहन, गैर-आवश्यक मध्यम और भारी वाहनों में BS-IV या पुराने डीजल इंजन वाली गाड़ियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है।
कितना है जुर्माना?

GRAP III नियम के तहत अगर कोई ऐसी कार पकड़ी जाती है, तो 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर वाहन के पास वैध UC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र नहीं है, तो अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस नियम से ज्यादातर 2010 से पहले के पेट्रोल वाहन और अप्रैल 2020 से पहले के डीजल वाहन प्रभावित हो रहे हैं। केवल विकलांग लोगों के वाहन और आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन इस नियम से मुक्त हैं।
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