भारतीय रेलवे ने बच्चों की टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें अलग सीट या बर्थ चाहिए तो पूरा किराया देना होगा। यह बदलाव यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन टिकट बुकिंग के वक्त सही जानकारी देना जरूरी है ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियम
अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं, अगर वे किसी सीट या बर्थ के लिए दावा नहीं करते। यानी अगर बच्चे को गोद में बैठाकर ट्रेन में ले जाया जाता है तो टिकट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, अगर किसी कारणवश बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ चाहिए, तो यात्री को पूरा वयस्क किराया देना होगा।
5 से 12 साल के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
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5 से 12 साल के बच्चों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। यदि इस उम्र के बच्चे को सीट या बर्थ नहीं चाहिए और “No Seat/No Berth (NOSB)” विकल्प चुना गया है, तो बच्चों को आधी कीमत में टिकट मिलेगी। हालांकि, अगर बच्चे के लिए सीट या बर्थ चाहिए, तो पूरा वयस्क किराया देना होगा। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को रेलवे वयस्क माना जाता है। ऐसे बच्चों के लिए टिकट का भुगतान सामान्य वयस्क टिकट की तरह करना होगा।
टिकट बुकिंग में सावधानियां और जरूरी बातें
टिकट बुक करते समय बच्चे की सही उम्र दर्ज करना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी देने पर टिकट वैध नहीं मानी जाती और यात्री को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, जैसे आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र साथ रखना भी जरूरी होता है।
यात्रियों के लिए जरूरी टिप्स
- छोटे बच्चों के लिए हल्का सामान और जरूरी दवाइयां साथ रखें।
- टिकट बुकिंग के दौरान सही उम्र और सीट विकल्प चुनें।
- रेलवे के नए नियम का पालन करें ताकि यात्रा सरल और सहज बनी रहे।
भारतीय रेलवे के इन नए नियमों से बच्चों के साथ यात्रियों का सफर ज्यादा सुविधाजनक और प्रशासनिक परेशानियों से मुक्त होगा। इसलिए यात्रा से पहले नियम समझना और उनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। |