हिसार: चचेरी बहन से दुष्कर्म मामले में भाई दोषी करार। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म और गर्भवती करने के मामले में आरोपित भाई को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 13 नवंबर को सजा सुनाएगी।
इस संबंध में पुलिस ने 2019 में आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मेरे ताऊ के बेटे का घर पर आना-जाना था। 16 अप्रैल 2018 को वह घर पर आया और उसने जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस समय धमकी दी और कहा कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
उसके बाद चचेरे भाई ने तीन महीने तक लगातार दुष्कर्म किया। बाद में चिकित्सक को दिखाया तो उसने बताया कि वह गर्भवती है। फिर इस बारे में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया है। |