नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 अक्टूबर से होंगे ये बड़े बदलाव, जान लें नियम
नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव (NPS New Rules) होने जा रहे हैं। इन बदलावों का लाभार्थी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। इन बदलावों के तहत स्कीम को और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है। इन बदलावों में विड्रॉल से लेकर निवेश तक सब शामिल हैं। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
NPS New Rules: क्या-क्या बदलेगा?
- एनपीएस में एक ऐसा बदलाव किया गया है, जिसका फायदा सीधा निवेशकों को होने वाला है। ऐसे लाभार्थी जो एनपीएस के तहत स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर होने वाली है। इस नए बदलाव के तहत अब निवेशक एनपीएस के जरिए 100 फीसदी पैसा शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न का रिस्क बढ़ा देगा।
ये पूरी तरह से निवेशकों पर निर्भर करेगा कि उन्हें 100 फीसदी पैसा मार्केट में लगाना है या नहीं। आपको बता दें कि एनपीएस के तहत ये जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा शेयर बाजार में लगाए।
- इसी तरह निवेशकों को एमएसएफ (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क) के तहत पीआरएएन नंबर (PRAN Number) दिया जाएगा, जिसमें आप अलग-अलग स्कीम मैनेज कर सकते हैं।
इस बदलाव के तहत एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। एनपीएस के तहत पैसा लगाने पर लाभार्थी को पैसा सीधा रिटायरमेंट पर ही मिलता था। लेकिन अब ईपीएफ की तरह एनपीएस में भी लाभार्थी कुछ स्थितियों में पैसा पहले ही विड्रॉल कर पाएंगे।
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इनमें पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी शामिल हैं।
- हालांकि विड्रॉल को लेकर टैक्स नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप 80 फीसदी पैसा एकमुश्त निकालते हैं, तो 60 फीसदी पर टैक्स छूट मिलेगी, वहीं 20 फीसदी हिस्सा इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है।
एनपीएस में कौन कर सकता है निवेश?
अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एनपीएस के तहत कौन-कौन पैसा निवेश कर सकता है। आपको बता दें कि इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी से लेकर प्राइवेट इम्पलॉई तक हर कोई निवेश कर सकता है।
इसके साथ ही पहले एग्जिट तभी कर पाते थे, जब वे रिटायर हो गए हो। लेकिन अब निवेशकों को 15 साल बाद एग्जिट लेने का ऑप्शन दिया जाएगा।
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