महिला कॉलेज पूजा पंडाल के पास लगाया गया बैनर। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पूजा पंडाल के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने पर पाबंदी होगी।
जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के प्रमुख पूजा पंडाल के पास इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बैनर और पोस्टर भी जागरूकता के लिए लगाए जा रहे हैं।
सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि धनबाद में कोटपा अधिनियम लागू है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2013) को प्रभावित तरीके से लागू करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
सिविल सर्जन ने बताया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू सेवन पर भी पाबंदी है।
उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कालेज, कोचिंग आदि जगहों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है। यह दुर्गा पूजा के अवसर पर भी लागू है।
प्रशासन के साथ पूजा कमेटी भी रखेगी नजर
शहर के स्टील गेट, महिला कॉलेज पूजा पंडाल, पुराना बाजार, भूली समेत अन्य प्रमुख पूजा पंडाल के पास बैनर लगाए जा रहे हैं।hazaribagh-general,Hazaribagh land scam,Mahindra showroom sealed,ACB raid Hazaribagh,Vinay Singh arrest,भूमि घोटाला,corruption investigation,हजारीबाग भूमि घोटाला,महिंद्रा शोरूम सील,Hazaribagh news,ACB investigation,Jharkhand news
जिला प्रशासन के साथ ही यहां पर पूजा कमेटी के लोग भी इस पर निगरानी रखेंगे। तंबाकू बेचना और इसका सेवन करना दोनों पर पाबंदी रहेगी।
इसके लिए जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर भी पहले ही उड़नदस्ता भी बनाया गया है, जो कहीं भी जाकर छापेमारी कर पाएंगे।
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