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गुरुग्राम में इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड में निवेशक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की छापेमारी_deltin51

deltin33 2025-9-29 14:05:56 views 1066

  इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड में निवेशक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की छापेमारी





संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम कार्यालय ने 25 सितंबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पांच स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड से जुड़े निवेशक धोखाधड़ी मामले में की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच की शुरुआत गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली विशेष जांच दल द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर हुई थी। इन प्राथमिकी में इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड, ईओडी मनोरंजन पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान विजेश्वर, राबिन विजेश्वर और अन्य संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध निवेशकों को करोड़ों रुपये का धोखा देने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।



जांच में सामने आया कि उक्त कंपनी ने लगभग 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए थे। निवेशकों को गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में दुकानों या रिटेल/वर्चुअल दुकान देने का वादा किया गया था लेकिन कंपनी ने समय पर परियोजना पूरी नहीं की और निवेशकों को मासिक निश्चित लाभ भी नहीं दिया।mahoba-general,Mahoba news,Agriculture minister visit,Uttar Pradesh agriculture,Mahoba review meeting,Banda agriculture meeting,Chitrakoot district visit,Agriculture development UP,Government scheme review,District magistrate meeting,Agriculture officer meeting, महोबा की खबर, यूपी की खबर, कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही, यूपी कृषि मंत्री, महोबा में दौरा, कृषि मंत्री का दौरा,Uttar Pradesh news   

जांच में यह भी पता चला कि निवेशकों के पैसे उनकी होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर दिए गए और तीसरे पक्ष के शेयर खरीद समझौते के माध्यम से धोखाधड़ी की गई। इस समझौते में खरीदार द्वारा उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। फोरेंसिक आडिट ने भी इस धोखाधड़ी की पुष्टि की। इसके अलावा यह भी पता चला कि कंपनी अभी भी दिवालियापन प्रक्रिया में है और सात वर्षों के बाद भी इसका समाधान नहीं हुआ है।



इससे पहले इस मामले में दो अस्थायी संपत्ति अटैच आदेश जारी किए जा चुके हैं। पहला आदेश 28 मई 2024 को 291.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर जारी हुआ, जिसमें जयपुर की भूमि और नोएडा का शापिंग माल शामिल था। दूसरा आदेश 24 दिसंबर 2024 को 120.98 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर जारी हुआ जो अप्पू घर समूह की उक्त कंपनी से संबंधित था। दोनों आदेशों की पुष्टि न्यायिक प्राधिकरण ने की है।

हालिया छापेमारी के दौरान ईडी ने कई छिपे हुए बैंक खाते और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं जो मामले की जांच में महत्वपूर्ण सबूत हैं। जांच अभी जारी है और ईडी मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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