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Speed Post Document Tariff: स्पीड पोस्ट के नए नियम और दर, रजिस्ट्री नहीं डाकघर में अब होगा सिर्फ स्पीड पोस्ट_deltin51

cy520520 2025-9-29 08:06:07 views 1253

  Spped Post Document Tariff: डाक विभाग की रजिस्ट्री सेवा बंद हो रही है। डाकघरों में अब सिर्फ स्पीड पोस्ट होगा।





जागरण संवाददाता, भागलपुर। Spped Post Document Tariff डाक विभाग की 171 साल पुरानी रजिस्ट्री पोस्ट सेवा बंद हो जाएगी। डाकघरों में अब रजिस्ट्री पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था अक्टूबर से लागू होनी है। ग्राहकों को केवल स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद प्रधान डाकघर सहित सभी डाकघरों में रजिस्ट्री काउंटर का उपयोग दूसरे कार्यों में किया जाएगा। डाक विभाग का मानना है कि इस निर्णय से डाक सेवाएं तेज, सुविधाजनक और आधुनिक बनेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



दूसरी ओर इस निर्णय को इस तरह से देखा जा रहा है कि रजिस्ट्री पोस्ट पर विभाग को अधिक खर्च आ रहा है। यानी, रजिस्ट्री पोस्ट रिटर्निंग उतने ही पैसों में होता है, जितने में बुकिंग होती है। रजिस्ट्री पत्र लौटने पर इसका खर्च विभाग को वहन करना पड़ता है। डाक विभाग के अधिकारी के अनुसार रजिस्टर्ड पोस्ट का उपयोग भी लगातार घट रहा है। इसके चलते भी स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज करने का फैसला लिया गया है।

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रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा की शुरुआत साल 1854 में हुई थी। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को डिलीवरी का सबूत और रिसीवर के हस्ताक्षर मिलते थे। अब वही सुविधाएं स्पीड पोस्ट में भी उपलब्ध होगी। अंतर सिर्फ इतना है कि स्पीड पोस्ट अपनी तेज डिलीवरी के लिए जानी जाती है और इसमें पार्सल पते पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट केवल नामित व्यक्ति को ही दी जाती थी।
कितना आएगा खर्च

विभाग के अधिकारी के अनुसार यदि खर्च की बात करें तो 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए दूरी के हिसाब से दो सौ किलोमीटर से ऊपर 35 रुपये, जबकि 200 ग्राम तक के पार्सल के लिए दूरी के हिसाब से 40 से 70 रुपये तक शुल्क देना होगा। 201 से 500 ग्राम तक के पार्सल के लिए 50 से 90 रुपये तक और हर 500 ग्राम अतिरिक्त वजन पर 15 से 50 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क तय किया गया है।



प्रधान डाकघर के डाकपाल सुबोल सिंह ने बताया कि रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने की जानकारी तो मिली है, लेकिन मुख्यालय से अबतक इससे संबंधित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विधिवत सूचना  पत्र प्राप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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