राज्य ब्यूरो, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हटाकर FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस पर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर, 2025 को बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विरुद्ध दायर एक जनहित याचिका (पीआइएल) को खारिज कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का यह निर्णय न केवल हमारे नेता की सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है, बल्कि उन तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों को भी ध्वस्त करता है, जो कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा रची जा रही थीं।
नीरज ने कहा कि पिछले कुछ समय से, विशेषकर बिहार में चुनाव घोषणा के उपरांत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आयु एवं शैक्षिक योग्यता को लेकर विपक्षी दलों और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अनाप-शनाप आरोप लगाए जा रहे थे।
इन आरोपों का एक हिस्सा एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उनकी चुनाव प्रक्रिया को रद करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि यह मामला किसी षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य बिहार की जनता को गुमराह करना और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना था।
नीरज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुना और निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि राजनीतिक मुद्दों को कोर्ट से दूर रखना चाहिए। |