राशन डीलर बनने का सुनहरा अवसर, 432 दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया, आरक्षण व आवेदन की अंतिम तिथि देखें_deltin51

cy520520 2025-9-29 01:36:40 views 1258
  यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।





जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले की 432 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस निर्गत होगा। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार व एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री ने अति अल्पकालीन सूचना का प्रकाशन किया है।

पंचायत व वार्डवार आदर्श आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। बताया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव और प्रधान सचिव के अनुमोदन के बाद कोटिवार रिक्तियां जारी की गई हैं।



इसके तहत पूर्वी अनुमंडल में 253 व पश्चिमी की विभिन्न पंचायत और वार्डों में 179 जविप्र दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए चार अक्टूबर से चार नवंबर तक स्पीड पोस्ट या डाक से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

चार नवंबर की शाम पांच बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा और न किसी प्रकार की आपत्ति मान्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।



वहीं दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के तहत चार प्रतिशत (कुल 10 पद) उपलब्ध होगा। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंसस, जिप सदस्य, विधायक, एमएलसी, सांसद व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप से कार्यकाल तक दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।chandauli-crime,child trafficking,RPF rescue operation,Gaya Chennai Express,Pandit Deendayal Upadhyay,minor children rescued,human trafficking prevention,बचपन बचाओ आंदोलन,child labor,Mughalsarai Kotwali,railway security force, पीडीडीयू टाप न्‍यूज, chandauli top news, Chandauli latest news, Viral news, odd news, Chennai news,Chennai top news,,Uttar Pradesh news   विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे। इसके बाद एसडीओ कार्यालय में सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।



प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप में दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।
इन प्रखंडों में होगा जविप्र दुकानों का आवंटन

पूर्वी अनुमंडल अंतर्गत मीनापुर, औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, मुरौल, सकरा, मुशहरी, बोचहां व शहरी क्षेत्र में वार्ड संख्या-एक, दो, पांच, छह, सात, नौ, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 में कुल 253 दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे।



पश्चिमी अनुमंडल अंतर्गत साहेबगंज, नगर परिषद साहेबगंज के वार्ड संख्या एक, तीन, पांच, छह, 11, 13, मोतीपुर, नगर परिषद मोतीपुर में वार्ड संख्या एक, दो, तीन, छह, आठ, नौ, 10, 11, 13, 14, पारू, सरैया, कांटी, नगर परिषद कांटी के वार्ड संख्या छह, आठ, 10, 11, 12, 13, 14, मड़वन, कुढ़नी में 179 जविप्र दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।



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