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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थलों से 8 हफ्तों में हटाए जाएं आवारा कुत्ते

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में सड़कों और हाईवे पर खुले घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे और सड़कों से आवारा मवेशियों को तुरंत हटाया जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंडों, खेल परिसरों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों और अन्य ऐसे मवेशियों को तुरंत हटाए जाने और उन्हें आश्रय गृह भेजने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया है।  

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे राजमार्ग गश्ती दल गठित करें जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें आश्रय गृहों में रखें जहाँ उनकी देखभाल की जाएगी।
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