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पत्नी के नाम घर खरीद कर बचा ली स्टांप ड्यूटी, लेकिन सरकार ऐसे वसूलती है टैक्स; एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?

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पत्नी के नाम घर खरीद कर बचा ली स्टांप ड्यूटी, लेकिन सरकार ऐसे वसूलती है टैक्स; एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?



नई दिल्ली। भारत में प्रॉपर्टी खरीदना एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी का मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकता है या दो या ज्यादा लोग मिलकर भी उसके मालिक हो सकते हैं। लोग अक्सर अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं। जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदने से टैक्स में फायदे और स्टांप ड्यूटी में छूट मिल सकती है। हालांकि, जॉइंट में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोग इसलिए पत्नी के नाम पर घर खरीदते हैं ताकि स्टांप ड्यूटी कम देनी पड़े और साथ ही साथ लोगों को लगता है वह किसी को गिफ्ट देकर पर्सनल टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पत्नी के नाम घर खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में मिलती है छूट

घर खरीदते समय अपनी पत्नी का नाम शामिल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1% से 2% तक कम हो सकती है, जिससे स्टांप ड्यूटी और टैक्स भी कम हो सकते हैं। सोशल कोशिशों के तहत, कई राज्य सरकारें महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी पर छूट देती हैं। पत्नी को को-ओनर बनाकर प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर हर फाइनेंशियल ईयर में ₹1.5 लाख तक की छूट क्लेम की जा सकती है।

पत्नी के नाम पर घर खरीदने या फिर को ओनर बनाने पर और भी तरह के फायदे मिलते हैं। जैसे अगर आप दोनों एक ही प्रॉपर्टी के को-ओनर हैं और आपकी पत्नी की इनकम का सोर्स अलग है, तो आप दोनों इस बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। अगर खरीदी गई प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, तो आप दोनों हाउस लोन पर दिए गए पूरे इंटरेस्ट अमाउंट को भी डिडक्ट कर सकते हैं अगर यह सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप दोनों अपने होम लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ₹2 लाख तक का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स के फायदे उनकी ओनरशिप हिस्सेदारी के हिसाब से अलग-अलग होंगे।
स्टांप ड्यूटी तो कम लगती है लेकिन सरकार ऐसे वसूलती है टैक्स?

बहुत से लोग पत्नी के नाम घर खरीदकर गिफ्ट करके पर्सनल टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पत्नी के नाम पर खरीदा गया घर पत्नी को दिया गया गिफ्ट माना जाएगा। अभी के टैक्स सिस्टम के हिसाब से, अगर किसी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में सभी सोर्स से मिले गिफ्ट की कुल वैल्यू ₹50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो पूरी रकम को पाने वाले की इनकम माना जाता है और उस पर लागू स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है।

तो आपकी पत्नी पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किए गए कॉन्ट्रिब्यूशन के संबंध में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, जो उनके नाम पर है और उनके हाथों में गिफ्ट माना जाएगा। हालांकि, सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन लागू होंगे और गिफ्ट में मिली एसेट्स या गिफ्ट में मिली एसेट्स से होने वाली कोई भी इनकम आपकी पत्नी के बजाय आपके हाथों में टैक्सेबल होगी।

अगर आप प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, तो किराए की इनकम क्लब हो जाएगी और आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ-ऑक्यूपाइड है तो कोई क्लबिंग प्रोविज़न लागू नहीं होगा क्योंकि सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं होती है और क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होंगे। जब भी फ्लैट बेचा जाएगा, तो कैपिटल गेन्स भी क्लबिंग प्रोविजन के तहत आएंगे और आपकी इनकम के साथ क्लब हो जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि क्लबिंग प्रोविजन तब तक लागू रहेंगे जब तक शादी रहती है, भले ही एसेट अपना रूप बदल ले और किसी दूसरी एसेट में बदल जाए। क्लबिंग सिर्फ गिफ्ट में मिली एसेट/पैसे पर हुई इनकम पर लागू होती है, न कि पहले से क्लब की गई इनकम से किए गए इन्वेस्टमेंट पर हुई इनकम पर।
एक्सपर्ट्स का क्या है  कहना?

कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अपनी पत्नी को को-ओनर या सोल ओनर बनाकर घर खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, वह टैक्स डिडक्शन और स्टैंप ड्यूटी बेनिफिट्स का फायदा तभी उठा पाएगी जब उसकी इनकम का कोई अलग सोर्स हो।

घर खरीदने या होम लोन लेने का फैसला करने से पहले, आपको लागू टैक्स बेनिफिट्स का हिसाब लगाना चाहिए। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि अगर कोई विवाद होता है तो आपकी पत्नी की भी वही कानूनी जिम्मेदारियां होंगी।

डिस्क्लेमर; यहां दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। घर खरीदने से लेकर कहीं भी निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार सलाह अवश्य लें।
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