दहेज हत्या में पति समेत चार दोषी। जागरण
जागरण संवाददाता, अमरोहा । अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। जबकि इसी मामले में दहेज उत्पीड़न के दोषी करार दिए गए सास-ससुर को दो साल तथा जेठानी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव उझारी के मुहल्ला जामा मस्जिद का है। यहां रहने वाले मोहम्मद राशिद ने बेटी रहनुमा की शादी 24 मार्च 2019 को हापुड़ जनपद के गढ़ मुक्तेश्वर थानाक्षेत्र के गांव दोताई निवासी शहजाद उर्फ गुड्डू के साथ की थी। रहनुमा को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताडित करते थे। 21 जनवरी 2020 को गर्भवती रहनुमा को मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
वह मायके में रह रही थी। 26 जनवरी 2020 को शहजाद उर्फ गुड्डू दो अज्ञात साथियों के रहनुमा को घर ले जाने की बात कह कर साथ ले गया था। परंतु 27 जनवरी की सुबह पास के गांव भीकनपुर स्थित आम के बाग में रहनुमा का शव मिला था। उसके सिर पर घाव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के साथ सिर में सरिया घोंपे जाने की पुष्टि हुई थी। पिता मोहम्मद राशिद ने पति शहजाद उर्फ गुड्ड, सास-ससुर, जेठानी के साथ ही अन्य ससुराल वालों व दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।World Retina Day 2025, retinal disease, retina health, early signs of retinal disease, protect eyesight, vision loss prevention, retinal disease symptoms, diabetic retinopathy, retinal detachment, macular degeneration, eye health, eye exam, retina specialist, eye care, World Retina Day importance, Lifestyle, Health, Jagran News,
पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
पुलिस ने पति शहजाद उर्फ गुड्डू, ससुर हाजी इकराम, सास शकील, जेठानी शबा उर्फ वाटो, उस्मान, शादाब, सद्दाम, फरमान, लुकमान के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शहजाद उर्फ गुड्डू अभी तक जेल में बंद है। जबकि उस्मान, शादाब, सद्दाम, हाजी इकराम, शकीला और शबा उर्फ वाटो, फरमान, लुकमान जमानत पर छूट गए थे।
अब यह मुकदमा अपर जिला जज विशेष एससी एसटी एक्ट की अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई करते हुए अदालत ने शहजाद उर्फ गुड्डू, उस्मान, शादाब और सद्दाम को हत्या करने का दोषी करार दिया। जबकि ससुर हाजी इकराम, सास शकीला और जेठानी शबा उर्फ वाटो को दहेज उत्पीड़न का दोषी माना।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश मिश्रा ने बताया कि अदालत ने दोषी सास ससुर को दो तथा जेठानी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर छह हजार का जुर्माना भी लगाया है। फरमान व लुकमान को बरी कर दिया है। जबकि हत्या को दोषी शहजाद उर्फ गुड्डू, उस्मान, शादाब और सद्दाम की सजा के प्रश्न पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी।
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