आवेदन करने के लिए प्रार्थी रोजगार विभाग में तीन वर्ष से होना चाहिए पंजीकृत।
जागरण जागरण, नूंह। रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा एक नवंबर 2025 से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 35 वर्ष के सभी पात्र बेरोजगार युवा रोजगार विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in पर बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला रोजगार अधिकारी श्याम सुंदर रावत ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाला प्रार्थी कम से कम तीन वर्ष से रोजगार विभाग में पंजीकृत होना चाहिए एवं प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
जिला रोजगार अधिकारी,नूंह श्याम सुंदर रावत ने बताया कि प्रार्थी की पारिवारिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह किसी भी प्रकार के रोजगार,स्व रोजगार या विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बारहवीं पास लाभार्थियों को 1200 रुपये तथा स्नातक / स्नातकोत्तर को 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।
विस्तृत जानकारी के लिए प्रार्थी विभाग की वेबसाइट www.hrex.gov.in या जिला रोजगार कार्यालय नूंह या अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उन्होंने जिला नूंह के सभी पात्र बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाएं।
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