कुख्यात चिट्टा तस्कर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। माननीय हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण एवं विशेष न्यायाधीश धर्मशाला की अदालत ने कुख्यात चिट्टा तस्कर को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठाेर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस थाना इंदौरा में 2018 में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिसमें पुलिस थाना इंदौरा के अधीन नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल नंबर पीबी 35 टी 6393 पर सवार सुखदेव उर्फ नानकू निवासी डमटाल जिला कांगड़ा के कब्जे से रांची मोड़ में 8.28 ग्राम चिट्टा व 53,200 रुपये नकदी बरामद की थी।
इस पर आरोपित सुखदेव के विरुद्ध थाना इंदौरा में 14 मार्च 2018 को मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशाेक रतन ने बताया कि उपरोक्त अभियोग की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा इस अभियोग का चालान 24 जुलाई 2018 को माननीय अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने दोषी करार देते हुए सुनाई कड़ी सजा
उन्होंने बताया कि अभियोग की सुनवाई 26 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण एवं विशेष न्यायाधीश धर्मशाला की अदालत ने इस मामले में सुखदेव उर्फ नानकू निवासी डमटाल को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नशा तस्करी के पांच मामले थे दर्ज
बता दें कि सुखदेव उर्फ नानकू एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध थाना इंदौरा में 6 जुलाई 2016 को 2.22 ग्राम चिट्टा, थाना डमटाल में 5 अगस्त 2020 को 3.23 ग्राम चिट्टा, 12 अगस्त 2020 को 6.96 ग्राम चिट्टा व 600 नशीले कैप्सूल व थाना डमटाल के ही तहत 30 दिसंबर 2023 को 6.84 ग्राम चिटटा बरामद कर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस का सहयोग करें लोग : एसपी
पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि जिला पुलिस नूरपुर आम जनता से अपील करती है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। यदि किसी भी व्यक्ति को नशा तस्करी या इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
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