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तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी के आरोपी उबैदुल्लाह की जमानत रद, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताई ये बड़ी वजह

cy520520 2026-1-23 15:27:17 views 612
  

दिल्ली हाईकोर्ट। सोशल मीडिया



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी करने के आरोपी को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया।

जमानत को रद करते हुए अदालत ने मामले को विचार करने के लिए दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दिया। ट्रायल कोर्ट ने 20 जनवरी को उबैदुल्लाह को जमानत दी थी।

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वहीं, जमानत रद करते हुए अदालत ने कहा कि जमानत के आदेश में अभियोजन पक्ष की दलीलों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 23 जनवरी को जमानत याचिका पर दोबारा विचार करेगा।
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