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दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाए सवाल_deltin51

LHC0088 2025-9-26 20:36:26 views 1246

  समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई।





डिजिटिल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े से सवाल किया कि उनके द्वारा दायर मानहानि याचिका विचार योग्य है या नहीं। वानखेड़े ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि इन संस्थाओं द्वारा निर्मित वेब सीरीज \“द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड\“ में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है।

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बताया गया कि इन दोनों कंपनियों ने अपनी सीरीज \“द बैड्स ऑफ बॉलीवुड\“ में कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे विचारणीय है?

यह भी पढ़ें- DIG-SP और DSP बनकर पहुंचे पंजाब के असली पुलिसकर्मी, बड़े कारोबारियों का अपहरण कर मांगी 10 करोड़ की फिरौती



वानखेड़े की ओर से पेश हुए सीनियर वकील संदीप सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली सहित सभी शहरों के लिए है और अधिकारी को यहां बदनाम किया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर शिकायत में संशोधन करेंगे। अदालत ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने के लिए समय दिया, जिसके बाद मामले की सुनवाई होगी।

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