मुख्य दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, दो अन्य दोषियों को चार-चार वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने स्कूल जा रही किशोरी का पिस्टल दिखाकर अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। इनमें मुख्य दोषी को 20 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना वहीं अन्य दो दोषियों को चार-चार वर्ष कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार व निजी अधिवक्ता शिवा वर्मा ने बताया कि तीन सितंबर 2019 को पटेलनगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री सुबह स्कूल जा रही थी। बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला उनका एक रिश्तेदार पुत्री का अपहरण करके ले गया है, जोकि उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है।
उन्होंने पुत्री की तलाश की, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं लग पा रहा है। तहरीर के आधार पर इस मामले में पटेलनगर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद मुख्य आरोपित को छह सितंबर 2019 जबकि अन्य दो आरोपितों को 20 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया।
मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए बयानों में पीड़ित ने बताया कि तीन सितंबर 2019 को वह स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे उनका रिश्तेदार मिला। आरोपित उसे जबरदस्ती बाइक में बैठाने लगा। जब उसने बाइक में बैठने से इंकार कर दिया तो आरोपित ने उनके पेट पर पिस्टल लगा दी और साथ चलने की धमकी देने लगा।Gold Price Today,MCX Gold Price,Silver Price Today,Commodity Market,24 Carat Gold Price,Gold Rate,Silver Rate,Gold Price Movement,Silver Price Movement,Commodity Trading
डर के मारे वह बाइक पर बैठी तो आरोपित ने उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर देखा कि आरोपित उसे जंगल के बीच कहीं ले गया और उसके साथ दो और लोग भी थे। पीड़ित ने बताया कि जब उसने घर जाने को कहा तो वह जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद आरोपित उसे पहले नैनीताल और उसके बाद रुद्रपुर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
यह भी पढ़ें- देहरादून में पर्यटन संकट- आपदा के बाद बेपटरी हुआ पर्यटन कारोबार, व्यवसायी मायूस
सात माह की गर्भवती थी पीड़ित
ट्रायल के दौरान पता चला कि आरोपित ने पीड़ित के साथ पूर्व में भी डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उसका गर्भपात कराया गया। अपहरण व दुष्कर्म की घटना के बाद जब पीड़ित का मेडिकल हुआ तो उस समय भी गर्भपात के उपरांत भी पीड़ित की बच्चेदानी में भ्रूण के मांस के टुकड़े पाए गए। इस मामले में डीएनए मिलान भी किया गया।
 |