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बिहार चुनाव को लेकर बांका पुलिस सख्त! 37 शस्त्र धारकों के लाइसेंस होंगे सस्पेंड, दो अपराधी थाने में लगाएंगे हाजिरी

deltin33 2025-10-12 16:36:17 views 1272
  



संवाद सूत्र, बाराहाट, बांका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन ने शस्त्रधारकों के सत्यापन अभियान में तेजी लाई है। जिन लोगों ने अब तक अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी हो कि थाना क्षेत्र में 37 लाइसेंस धारी शस्त्रधारकों के लाइसेंस निलंबन का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है। जलाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार इन 37 लाइसेंस धारी शस्त्र धारकों को अपने-अपने लाइसेंस एवं शस्त्र बाराहाट थाना में जमा करने का आदेश जारी किया गया है।

साथ ही साथ आदेश पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिन शस्त्र धारकों द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने-अपने शास्त्र के सत्यापन का उचित कारण नहीं बताया जाता है, उनके लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा की जा सकती है।

इस संबंध में थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर संबंधित लाइसेंस धारकों को पत्र प्रेषित किया गया है और उन्हें अपने-अपने लाइसेंस सहित शस्त्र कारतूस के साथ थाना में जमा करने कहा गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अवधि के दौरान बिना सत्यापन वाले हथियारों को घर पर रखना या उनका उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बता दें कि अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
अमरपुर के दो कुख्यात थाना पर लगाएंगे हाजिरी

अमरपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधियों पर जिला प्रशासन ने सख्त कारवाई की है। जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकुंद चौधरी और गौतम कुमार चौधरी के विरुद्ध कारवाई की है।

दोनों अपराधियों को प्रतिदिन सुबह दस से शाम पांच बजे तक फुल्लीडुमर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही अपने प्रत्येक मूवमेंट की जानकारी संबंधित थानाध्यक्ष को देनी होगी। किसी भी प्रकार की शांति-व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधि या शस्त्र ले जाने की स्थिति में सख्त कारवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला प्रशासन ने माना है कि इन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता है। यह आगामी पर्व-त्योहार और विधानसभा चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आदेश की अवधि दो माह तक प्रभावी रहेगी।
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