पुराने लंबित चालानों के निपटारे के लिए ओडिशा सरकार की बड़ी घोषणा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने पुराने लंबित चालानों के निपटारे के लिए बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत जुर्माना राशि को घटाकर आधा कर दिया है। किसी भी परिस्थिति में चालान कटे हुए लोगों को कुल जुर्माने का सिर्फ 50 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यदि किसी व्यक्ति का चालान 31 जुलाई 2024 या उससे पहले कटा है, तो उसे कुल जुर्माने की राशि का केवल 50 प्रतिशत जमा करना होगा। इस संबंध में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस या आवश्यकता से अधिक लोगों को बैठाने पर जो 5,000 रुपये का जुर्माना लगा है, अब उसकी जगह 2,500 देना होगा।
इसी प्रकार, यदि किसी का बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का चालान कटा है, तो अब केवल 2,500 देना होगा।
यानी पहले से कटे चालान पर कुल जुर्माने का सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। उसी तरह यदि बिना सीट बेल्ट (ड्राइवर या पैसेंजर) पकड़े जाने पर जिनका 1,000 रुपये का चालान कटा है उन्हें अब 500 रुपये देना होगा।
इसी तरह बाइक पर जरूरत से ज्यादा सवारियां ले जाने पर कटे हुए 1,000 रुपये के चालान पर अब 500 रुपये देना होगा।
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1,000 रुपया लगाया गया था मगर अब 500 रुपया देना होगा। इसी तरह आपातकालीन सेवा वाहनों (जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड) को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, परन्तु अब उन्हें 5,000 रुपया देना होगा।
बिना बीमा गाड़ी पकड़े जाने पर पहले जिन्हें जुर्माना 2,000 रुपये लगाया गया था, अब उन्हें देना होगा 1,000 रुपया। इस निर्णय से राज्यभर के वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने पुराने लंबित चालानों के निपटारे के लिए यह विशेष छूट की घोषणा की है। |