search

कफ सीरप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका? की गई थी ये मांग

LHC0088 2025-10-11 05:09:12 views 1273
  

कफ सीरप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका।  



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित जहरीले कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मौत के मद्देनजर जांच और औषधि सुरक्षा तंत्र में प्रणालीगत सुधार की मांग की गई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील विशाल तिवारी की तरफ से दायर जनहित याचिका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद खारिज कर दी।
सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता अखबार पढ़ते हैं और याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस समय किसी राज्य की तरफ से पेश नहीं हो रहे, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्य गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। इसे कम आंका नहीं जा सकता। राज्यों में उचित कानून प्रवर्तन तंत्र मौजूद हैं।
पीठ ने नोटिस जारी करने पर किया था विचार

पीठ ने पहले नोटिस जारी करने का विचार किया था, लेकिन बाद में याचिका खारिज कर दी। पीठ ने तिवारी से पूछा कि उन्होंने अब तक शीर्ष अदालत में कितनी जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं और जब यह बताया गया कि उन्होंने अब तक आठ से दस ऐसी याचिकाएं दायर की हैं तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

यह भी पढ़ें: कफ सीरप से होने वाली मौतों के बीच कैग ने खोली MP की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1610K

Credits

Forum Veteran

Credits
165760