न्यायालय ने क्रेता विक्रेता और गवाह सहित 20 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश।
जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते जेवर और आसपास के क्षेत्रों में आसमान छूती जमीन की कीमतों की वजह से लगातार फर्जीवाड़े के प्रकरण सामने आ रहे हैं।
नए प्रकरण में भाजपा जिला संयोजक रविंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ संजय रावत सहित चार लोगों ने अपने साथ करोड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर न्यायालय से गुहार लगाई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पीड़ितों की शिकायत पर न्यायालय ने क्रेता, विक्रेता व गवाह के अलावा फर्जीवाड़े के बाद जबरन कब्जा करने पहुंचे 20 नामजद सहित 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेशों पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा जिला संयोजक रविंद्र शर्मा उर्फ बाॅबी जेवर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ संजय रावत, प्रदीप कुमार जैन व लवकेश शर्मा ने चारों ने मिलकर जेवर निवासी केला देवी से 499 वर्ग गज का प्लाॅट लिया था। केला देवी के प्लाॅट की सरकारी मालियत एक करोड़ 33 लाख 70 हजार के हिसाब से लगभग साढ़े छह लाख रूपये का स्टांप शुल्क अदा करते हुए पांच जुलाई को खरीदा था।
पीड़ितों को प्लाॅट बेचने वाली केला देवी ने यही प्लाट 38 वर्ष पूर्व 19 मई 1987 को कस्बे के ही मोहल्ला मल्लपाड़ा निवासी हेता से खरीदा था। केला देवी ने चारों को प्लाॅट पर कब्जा भी दे दिया, जिसके बाद चारों ने चारदीवारी कराते हुए निर्माण शुरू कर दिया।
आरोप है कि इसी प्लॉट के फर्जी कागजात तैयार कराते हुए आरोपी मूलचंद, वीरपाल, कौशल देवी, श्रीचंद, पिंटी सैनी, किरनदेई, बादामी, चमन सैनी, राधे सैनी, हरिओम सैनी, चुन्ना देवी, चुन्नीलाल सैनी, धर्मेंद्र सैनी, सेठी उर्फ सुनील निवासी होलीचौक जेवर ने विरासत के आधार पर चौरोली निवासी प्रकाश, रोही निवासी दर्याब सिंह, अलीगढ़ के स्यारौल निवासी करनपाल, बनी इस्राइल कस्बा जेवर निवासी पुष्पेंद्र को दो सितंबर को बेच दिया।
जेवर के मंगरौली निवासी शिवकुमार व अलीगढ़ के बुढ़ाका निवासी जयवीर उर्फ जगवीर जो प्रकरण में गवाह थे, सभी ने जानबूझकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। पीड़ितों का आरोप है कि दर्याब, करनपाल, पुष्पेंद्र 10 अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के प्लाॅट को अपना बताते हुए गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।
जिसकी शिकायत पीड़ितों ने पुलिस से की, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर न्यायालय पहुंचे। पीड़ितों की गुहार सुनने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन ने क्रेता, विक्रेता व गवाह और जान से मारने की धमकी देने वाले 20 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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